बॉम्बे हाई कोर्ट से राणा दंपत्ति को मिली बड़ी राहत, बॉम्बे सेशन कोर्ट द्वारा कार्रवाई के आदेश पर लगाई रोक

अमरावती: निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने मातोश्री मामले के बाहर हनुमान चालीसा पाठ के आरोप को रद्द करने के लिए बॉम्बे सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने विशेष सत्र न्यायालय को 21 फरवरी को अगली सुनवाई तक आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू नहीं करने का भी निर्देश दिया। राणा ने दावा किया कि एफआईआर दर्ज होने से पहले की गई गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया.

मुंबई पुलिस ने कानून-व्यवस्था तोड़ने के आरोप में मुंबई में दाखिल हुए राणा दंपत्ति को सीआरपीसी की धारा 192 के तहत नोटिस जारी किया था. पुलिस के नोटिस के बावजूद मीडिया में भड़काऊ बयान देने वाले राणा दंपत्ति के खिलाफ मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 153ए, 34, 37 के साथ मुंबई पुलिस अधिनियम 135 के तहत मामला दर्ज किया है।राणा दंपत्ति को यह राहत ‘मातोश्री’ के बाहर किए गए हनुमान चालीसा पाठ के मामले में दी गई है.

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