स्थायी समिति चुनावः मेयर शैली ओबेरॉय को झटका, दोबारा नहीं होंगे चुनाव, HC ने खारिज की याचिका

MCD स्थायी समिति सदस्य चुनावः मेयर शैली ओबेरॉय का फैसले हाईकोर्ट ने किया खारिज
दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD की स्थायी समिति के छह सदस्यों के नए सिरे से चुनाव कराने के दिल्ली के मेयर शैली ओबेरॉय के फैसले को खारिज कर दिया है. सुनवाई के दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि एक व्यक्ति के मतपत्र को खारिज करने का शैली ओबेरॉय का फैसला कानूनन गलत था.  हाईकोर्ट ने शैली ओबेरॉय को 24 फरवरी को हुए मतदान के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है, कोर्ट ने कहा कि खारिज मतपत्र की गिनती की जानी चाहिए.
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मेयर का फैसला बिना किसी अधिकार और शक्ति के लिया गया है. शैली ओबेरॉय का फैसला बिना तथ्यों और अपने अधिकारो से परे जाकर लिया गया था. उनका ये फैसला किसी ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं था.
क्या है मामला
दरअसल, MCD की स्थायी समिति के छह सदस्यों के नए सिरे से चुनाव कराने के दिल्ली के मेयर शैली ओबेरॉय के फैसले के खिलाफ भाजपा की काउंसिलर शिखा रॉय और कमलजीत शेखावत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. चुनाव के दौरान शैली ऑबेरॉय ने एक वोट को रद्द कर दिया था, जिसे लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ था.

MCD स्थायी समिति सदस्य चुनावः मेयर शैली ओबेरॉय का फैसले हाईकोर्ट ने किया खारिज
दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD की स्थायी समिति के छह सदस्यों के नए सिरे से चुनाव कराने के दिल्ली के मेयर शैली ओबेरॉय के फैसले को खारिज कर दिया है. सुनवाई के दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि एक व्यक्ति के मतपत्र को खारिज करने का शैली ओबेरॉय का फैसला कानूनन गलत था. हाईकोर्ट ने शैली ओबेरॉय को 24 फरवरी को हुए मतदान के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है, कोर्ट ने कहा कि खारिज मतपत्र की गिनती की जानी चाहिए.
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मेयर का फैसला बिना किसी अधिकार और शक्ति के लिया गया है. शैली ओबेरॉय का फैसला बिना तथ्यों और अपने अधिकारो से परे जाकर लिया गया था. उनका ये फैसला किसी ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं था.
क्या है मामला
दरअसल, MCD की स्थायी समिति के छह सदस्यों के नए सिरे से चुनाव कराने के दिल्ली के मेयर शैली ओबेरॉय के फैसले के खिलाफ भाजपा की काउंसिलर शिखा रॉय और कमलजीत शेखावत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. चुनाव के दौरान शैली ऑबेरॉय ने एक वोट को रद्द कर दिया था, जिसे लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ था.

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