जमीन के आपसी रंजिश के डबल मर्डर में मर्डर में अभियुक्त को सुनाई गई फांसी की सजा 2014 में हुई थी भतीजी व चाची की निर्मम हत्या सनसनी फैल गया था पूरा महराजगंज जिला

महाराजगंज -पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में 2014 में आपसी रंजिश में हुई चाचा व भतीजी की हत्या के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है वही अभियुक्त पर दो लाख पच्चीस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है 9 वर्ष पहले हुई इस निर्मम हत्या से पूरा जिला थर्रा गया था सजा सुनाने के बाद अभियुक्त कोर्ट रूम में रोने लगा न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्यायाधीश ने सजा सुनाने के बाद अपनी कलम तोड़ दी। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांडे ने बताया कि जिले के पुरंदरपुर थाने का मामला है। वादी मुकदमा राजेंद्र चौधरी है जिसके तहरीर पर पुरंदरपुर थाने में 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था इस घटना के विवेचक ने 14 गवाह बने थे। हमने 10 गवाह प्रस्तुत कारण जिसमें न्यायालय ने सारे साक्ष्य के अवलोकन करने के बाद अभियुक्त बैजू को फांसी की सजा सुनाई। यह अभियुक्त बैजू उर्फ बैजनाथ है वह एक शातिर अपराधी है ।उसने घटना के समय अपने चचेरे भाई को 79 बार तथा भतीजी को 73 बार चाकुओं से वार कर निर्मम हत्या कर दिया था। घटना से पहले वह पूरा प्लांन किया था रबर बांधकर वह वेपंस अपने पास रखा था कि अगर एक मिस हो जाए तो दूसरे से मर्डर कर सकूं।

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