बिना अनुमति पटाखे बेचने वालों पर होगी कार्रवाई, पटाखा विक्रेताओं को नगर निगम प्रशासन का नोटिस

चंद्रपुर: नगर निगम ने शहर में पटाखा विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि दिवाली की पृष्ठभूमि पर शहर की सड़कों पर पटाखे बेचने वाली दुकानें न लगाई जाएं। अनुमन्य पटाखों का विक्रय निर्धारित स्थानों पर अनुमति लेकर ही किया जाये। अन्यथा निरीक्षण के दौरान अनुमति दिखाने पर कार्रवाई की जाएगी। 125 डेसिबल से अधिक ध्वनि स्तर वाले पटाखों के उत्पादन, बिक्री, उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, बेरियम नमक, लिथियम, आर्सेनिक, सीसा, पारा जैसे तत्वों वाले पटाखों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है| इन तत्वों से उत्पन्न जहरीली गैस जानवरों और पौधों के लिए हानिकारक है। अत: उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार पटाखा विक्रेताओं को विस्फोटक अधिनियम, 1884 एवं उसके अधीन बनाये गये विस्फोटक नियम, 2008 के निषेध एवं नियमों का पालन करना होगा। साथ ही नगर निगम ने अपील की है कि अनुमति प्राप्त पटाखों की बिक्री अनुमति लेने के बाद ही नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थानों पर की जाये।

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