टाण्डा/अम्बेडकर नगर: रजिस्ट्री बैनामे में भूमाफिया द्वारा फर्जी गवाही व कूटरचित हस्ताक्षर कराने का मामला आया सामने

संवाददाता: अदनान अहमद

टाण्डा/अम्बेडकर: नगर रजिस्ट्री बैनामे में भूमाफिया द्वारा फर्जी गवाही व कूटरचित हस्ताक्षर कराने के मामले में कोतवाली टाण्डा पुलिस द्वारा तीन लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के 11 दिन बाद भी मामला जस का तस बना हुआ है। जबकि अभियुक्त खुलेआम टांडा कोतवाली में घूमते हुए नजर आते हैं। मामला मोहल्ला मुबारकपुर का है। जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक कमलेश यादव को सौंपी गई थी लेकिन उनका स्थानांतरण होने के बाद यह विवेचना उपनिरीक्षक नासिर कुरैशी को सौंप दी गई है।

वादी मुकदमा मोहम्मद अज्वर पुत्र मो0 हलीम निवासी मोहल्ला मुबारकपुर अन्सारगंज ने बताया कि विपक्षी वीरेंद्र पुत्र लालजी प्रसाद निवासी ग्राम मुबारकपुर रसूलपुर ने अपनी भूमिधरी बताकर गाटा संख्या 140 का बैनामा उम्मे ऐमन पत्नी अनवर मोहल्ला सीटकहाँ टाण्डा को बीते वर्ष 18 दिसम्बर 17 को किया था। जिसका रिकार्ड रजिस्ट्री कार्यालय के अभिलेखों में मौजूद है। जिसमे वादी को अफवाहन पता चला कि उक्त कथित बैनामे में वादी को बतौर गवाह दर्शया गया है। जबकि वादी को कोई जानकारी नही है न ही उसने कोई गवाही की है। उक्त बैनामे में वादी का कूटरचित हस्ताक्षर व आई डी एवं फोटो का दुरुपयोग किया गया है। उक्त बैनामे में विक्रेता वीरेंद्र पुत्र लालजी व दूसरे गवाह अबोध कुमार उर्फ मनोज दुबे पुत्र राम शब्द दुबे निवासी मोहल्ला मुबारकपुर जो प्रार्थी के पड़ोस के है उन्हें भली भांति जानता पहचानता हूं जबकि क्रेता उम्मे ऐमन को नही जानता हूँ। वादी का आरोप है कि विक्रेता व अबोध उर्फ मनोज दूबे ने दुरभिसन्धि करके फर्जी हस्ताक्षर व फोटो आई डी का दुरुपयोग करने से काफी व्यथित है पुलिस ने मामले में तीनों लोगों के विरुद्ध धारा 467,468 आई पी सी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद भी भूमाफिया बेधड़क कोतवाली में खुलेआम घूम रहे हैं। इस संबंध में मुबारकपुर चौकी इंचार्ज नासिर कुरैशी ने बताया कि मेरे द्वारा विवेचना की जा रही है कार्रवाई की जाएगी ।

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