भंडारा: भंडारा जिले के लाखांदूर कृषि उपज बाजार समिति के दो संचालकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है. एक संचालक ने मंडी समिति चुनाव प्रक्रिया में नामांकन करते समय फर्जी 7/12 के तहत किसान होने का झूठा दावा किया था. जबकि एक अन्य संचालक की पत्नी एक व्यवसायी थीं, उन पर आरोप था कि उन्होंने सेवा सहकारी समिति के तहत चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी. बाजार समिति के निदेशक प्रमोद प्रधान ने भंडारा के जिला उपपंजीयक से शिकायत कर दोनों मामलों में कार्रवाई की मांग की थी. तदनुसार, भंडार के जिला उपपंजीयक शुद्धोधन कांबले ने 2 संचालकों लोकेश एकनाथ भंडारकर और रामभक्त वासुदेव मिसर को अपात्र घोषित कर दिया है|
Edited by: Switi Tiitirmare