NCP नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दो महीने की मिली जमानत

महाराष्ट्र : के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. उन्हें शीर्ष अदालत ने मेडिकल आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता को प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. उनकी की गिरफ्तार 23 फरवरी 2022 को हुई थी और उन्हें जेल में रहते करीब डेढ़ साल हो गए हैं. जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि मेडिकल आधार पर दी जा रही है. कोर्ट ने आदेश में कहा है कि वह गुर्दे की बीमारी और अन्य बीमारियों के कारण अस्पताल में हैं. मुख्य याचिका पर 5 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर किया जाए और उसके बाद 3 सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल किया जाए. कोर्ट ने कहा है कि वह मेडिकल शर्तों पर आदेश पारित कर रहे हैं और मेरिट्स दर्ज नहीं की गई है. एनआईए ने सबसे पहले गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और शकील शेख बाबू मोइउद्दीन उर्फ छोटा शकील, इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक मेमन उर्फ टाइगर मेमन सहित उसके करीबी सहयोगियों के खिलाफ दर्ज मामले में नवाब मलिक को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया था|

Edited by : Switi Titirmare

 

 

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