महराजगंज: अपर जिलाधिकारी डॉ पंकज कुमार वर्मा की अध्यक्षता में अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के संदर्भ में बैठक की गई

संवाददाता: इबरार अहमद खां 

महराजगंज: अपर जिलाधिकारी डॉ पंकज कुमार वर्मा की अध्यक्षता में अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के संदर्भ में बैठक की गई।

अपर जिलाधिकारी महोदय ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 30 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों वाले अधिष्ठानो के लिए अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत 2.5 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक अप्रेंटिस रखना अनिवार्य है। इसलिए ऐसे सभी सरकारी/अर्ध सरकारी/निगम/निजी आदि अधिष्ठान जहां 30 अथवा उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, अप्रेंटिस अवश्य रखें। अप्रेंटिस हेतु आवेदन करने वाले सभी प्रशिक्षु कौशलयुक्त और दक्ष हैं। अप्रेंटिसशिप योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना में 1500, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना में 1000 और बेसिक ट्रेनिंग प्रदाता योजना में 7500 रुपए अनुदान/प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश अथवा भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।

अप्रेंटिसशिप योजना के तहत न सिर्फ रोजगार प्रदाता को बल्कि अप्रेंटिस दोनो को फायदा होगा। इसलिए सभी लोग योजना को शासन की मंशा के अनुरूप क्रियान्वित करें।

बैठक में उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी, प्राचार्य आईटीआई इशरत मसूद, एसडीएम शिवाजी यादव, ईओ नगर पालिका महराजगंज आलोक कुमार मिश्रा सहित उद्यमीगण उपस्थित रहे।

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