कार्यालय अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध/मुख्यालय, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

संवाददाता: आशीष सिंह

कार्यालय अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध/मुख्यालय, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

पुलिस आयुक्त, कमिश्ररेट वाराणसी महोदय द्वारा महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण/ रोकथाम के दृष्टिगत दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध/मुख्यालय द्वारा प्रभावी पैरवी कर पाक्सो एक्ट में ट्रायल समाप्त कर अभियुक्त को सजा दिलाया गया।

जनपद स्तर पर विभिन्न न्यायालयों में जघन्य महिला अपराध संबन्धी विचाराधीन मुकदमें पैरवी हेतु चयनित किये गये, जिसमें कमिश्नरेट वाराणसी के समस्त अधिकारियों को पैरवी करने हेतु पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा विभिन्न विचाराधीन वाद आवंटित किया गया। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध,अभियोजन निदेशक,थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी एवं लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना मण्डुवाडीह,कमिश्नरेट वाराणसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-481/2019 धारा 376, 363, 504, 323 भादंसं व 5/4 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त रवि पाण्डेय में मा0 न्यायालय पाक्सो मेन द्वारा अभियुक्त को दण्डित किया गया ।

दिनांक 06.012.2019 को शाम 4.30 बजे पीड़िता उम्र 14 वर्ष अपने घर से कापी लाने के लिये अपनी छोटी बहन के साथ डी0एल0डब्लू0 गुम्टी मारकेट गयी, जहां से अभियुक्त रवि कुमार पाण्डेय पुत्र अजय पाण्डेय ग्राम नौनेया पान्डेय टोला पो0 कचहरी टोला थाना पहाड़पुर जिला मोतिहारी (बिहार) बहला पुसला कर अपने साथ भगाकर ले गया तथा लड़की को हम भगाकर ले जाने की धमकी दिया, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 07.12.2019 को थाना मण्डुवाडीह वाराणसी पर अभियोग पंजीकृत हुआ तथा बाद समाप्त विवेचना मा0 न्यायालय द्वारा संज्ञान में लेते हुए दिन प्रतिदिन सुनवाई करते हुए गवाहानों का न्यायालय में गवाही कराते हुए उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति अभियान के तहत अपराधी का ट्रायल समाप्त कर दिनांक 27.09.2023 को मा0 न्यायालवय पाक्सो द्वितीय, वाराणसी द्वारा अभियुक्त रवि कुमार पाण्डेय पुत्र अजय पाण्डेय ग्राम नौनेया पान्डेय टोला पो0 कचहरी टोला थाना पहाड़पुर जिला मोतिहारी (बिहार) के खिलाफ धारा 376, 363, 504, 323, व 5/4 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध किया गया तथा मा0 न्यायालय द्वारा सजा सुनाते हुए अभियुक्त को 20 साल का कठोर कारावास और जुर्माने से दण्डित किया गया । जिसकी प्रभावी पैरवी अपर पुलिस उपायुक्त,महिला अपराध,कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा की जा रही थी, साथ ही मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह द्वारा की गयी । इस प्रकार विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में महिला सशक्ति अभियान के अन्तर्गत विशेष पैरवी करके मामले की पीड़िता को न्याय दिलाया गया ।

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