जर्जर मकान का मालिक ही गुनहगार, निगम ने नोटिस जारी

मथुरा : बांके बिहारी मंदिर के पास गिरी इमारत के मालिक विष्णु शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने बताया है कि नगर निगम के जूनियर अभियंता योगेन्द्र सिंह ने विष्णु शर्मा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है. निगम का कहना है कि शहर में जर्जर इमारतों को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे लेकिन उन भवन मालिकों ने आदेशों का पालन नहीं किया|

12 जुलाई को जारी हुआ नोटिस
मथुरा नगर निगम ने हादसे को लेकर मकान मालिकों को जिम्मेदार ठहराया है और वृंदावन कोतवाली में आईपीसी की धारा 337 और 338 के तहत मामला हुआ किया गया है. जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने पिछले 12 जुलाई को ही विष्णु शर्मा के अलावा गिरधर, छैल बिहारी और लाला को नोटिस जारी किया था लेकिन इन मकान मालिकों ने कमजोर छज्जे और दीवार को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया|

जांच के लिए बनाई गई टीम
नगर निगम ने बांके बिहारी मंदिर के आस-पास के कुल पांच जर्जर मकानों को चिन्हित किया था. इस हादसे के बाद अब जर्जर भवन और मकानों के सर्वे के लिए डीएम ने अधिकारियों की टीम गठित की है. इस टीम में अपर नगर आयुक्त कांति शेखर, डिप्टी कलेक्टर रितु सिरोही, राजकुमार भास्कर, कार्याधिकारी एमवीडीए प्रसून द्विवेदी, मुख्य अभियंता नगर निगम एके सिंह और मुख्य अभियंता एमवीडीए मनोज मिश्रा शामिल हैं|

जर्जर मकानों की सूची
फिलहाल यूपी सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई है. मथुरा जिला अधिकारी बांके बिहारी मंदिर के आसपास क्षेत्रों में जितने भी जर्जर मकान हैं और कहां-कहां काम नहीं हुआ है, उसकी सूची तैयार की जा रही है. निगम की तरफ से आदेश दिया जा रहा है कि वे अपने-अपने मकानों को ठीक करा ले नहीं तो उन मकानों को ध्वस्त किया जाएगा|

Edited by : Switi Titirmare 

 

 

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